नारनौलः श्रमिकों को 25 मई को वेतन सहित मिलेगा अवकाश
नारनौल, 24 मई (हि.स.)। हरियाणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी दिशा निर्देशानुसार व हरियाणा श्रम विभाग की अधिसूचना के अनुसार हरियाणा में होने वाले लोकसभा आम चुनाव-2024 व करनाल विधानसभा के होने वाले उपचुनाव के लिए 25 मई को मतदान के दिन हरियाणा राज्य में स्थित कारखानों में काम करने वाले राज्य के सभी श्रमिकों की छुट्टी रहेगी।
इसी प्रकार राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए 25 मई, शनिवार को वेतन सहित अवकाश निर्धारित किया गया है। यह केवल उन लोगों के लिए है जो हरियाणा राज्य में मतदाता के रूप में नामांकित हैं ताकि वे अपना वोट डाल सकें।
यह जानकारी शुक्रवार को भिवानी-महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र की रिटर्निंग आफिसर एवं उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केंद्रीय अधिनियम 63) की धारा 65 की उप.धारा (2) के तहत राज्य में स्थित कारखानों में कार्यरत सभी वयस्क श्रमिकों को जो हरियाणा राज्य में 25 मई को होने वाले लोकसभा 2024 के आम चुनाव और .करनाल विधानसभा क्षेत्र में मतदाता हैं, उक्त अधिनियम की धारा 52 (1) (ए) के प्रावधानों के संचालन से छूट दी गई हैं।
हिन्दुस्थान समाचार/श्याम/संजीव