नारनाैल: बीपीएल परिवारों के पुराने बिजली बिल होंगे माफ: ओमप्रकाश यादव

 


नारनाैल, 16 अक्टूबर (हि.स.)। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बीपीएल परिवारों को राहत देने के लिए बकाया बिजली बिल माफी योजना शुरू की है। योजना के तहत निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले पात्र परिवारों के पुराने बिजली बिलों के बकाया में छूट दी जाएगी। नारनौल के विधायक एवं पूर्व मंत्री ओमप्रकाश यादव ने शुक्रवार को जारी बयान में यह जानकारी दी।

विधायक ने बताया कि परिवार पहचान पत्र के डेटाबेस में सत्यापित वार्षिक आय एक लाख रुपये तक दर्ज होने वाले अंत्योदय परिवार योजना के पात्र होंगे। इसके लिए घरेलू उपभोक्ताओं की पिछले 12 माह की औसत मासिक बिजली खपत 150 यूनिट तक होनी चाहिए। भुगतान में चूक, विवादित बिल और बिजली चोरी से संबंधित मामले भी निर्धारित शर्तों के अनुसार योजना में शामिल किए जाएंगे। योजना के तहत बिजली खपत के आधार पर दरें निर्धारित की गई हैं। 50 यूनिट तक खपत पर दो रुपये प्रति यूनिट, 51 से 100 यूनिट तक 2.50 रुपये प्रति यूनिट और 100 यूनिट से अधिक तथा 150 यूनिट तक खपत पर 2.75 रुपये प्रति यूनिट की दर लागू होगी। विधायक ने बताया कि खराब मीटर वाले पात्र उपभोक्ताओं के बिल की गणना के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 40 यूनिट और शहरी क्षेत्र में 50 यूनिट प्रतिमाह खपत निर्धारित की गई है। ऐसे मामलों में न्यूनतम स्वीकृत लोड एक किलोवाट माना जाएगा। साथ ही मीटर बदलने का भी प्रावधान किया गया है। योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को पिछले 12 माह की मूल बकाया राशि के अनुसार भुगतान करना होगा। इसके बाद शेष बकाया राशि माफ कर दी जाएगी। अधिकतम देय राशि 3600 रुपये निर्धारित की गई है। विधायक ने पात्र परिवारों से योजना की शर्तों की जानकारी लेकर इसका लाभ उठाने की अपील की है।

हिन्दुस्थान समाचार / श्याम सुंदर शुक्ला