नारनौलः मतदान के दिन औद्योगिक उपक्रमों व अन्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारियाें को मिलेगा अवकाशः मोनिका गुप्ता
नारनाैल, 23 अगस्त (हि.स.)। हरियाणा में आगामी 1 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा आम चुनाव-2024 में औद्योगिक उपक्रम, व्यवसाय, व्यापार या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्य करने वाले सभी मतदाताओं को मतदान के दिन मतदान करने के लिए सवेतन अवकाश मिलेगा।
यह जानकारी देते हुए शुक्रवार को उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मोनिका गुप्ता ने बताया कि आगामी 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होंगे। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देशानुसार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के तहत मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि ऐसे किसी व्यक्ति के वेतन में कोई कटौती या कमी नहीं की जाएगी, क्योंकि उसे उप-धारा (1) के अनुसार अवकाश प्रदान किया गया है। यदि कोई नियोक्ता उप.धारा (1) या उप.धारा (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो ऐसे नियोक्ता पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि इन प्रावधानों के अनुसार प्रतिष्ठानों और दुकानों के कर्मचारी व इनमें शिफ्ट आधार पर काम करने वाले भी शामिल हैं। इन सभी को उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के दिन सवेतन अवकाश प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थित किसी औद्योगिक उपक्रम या प्रतिष्ठान में सेवारत या नियोजित कर्मचारियों की भी इस दिन छुट्टी रहेगी। ये भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी (1) के तहत विस्तारित सवेतन अवकाश के लाभ के हकदार होंगे। उन्होंने बताया कि दैनिक वेतनभोगी व आकस्मिक कर्मचारी भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी में प्रावधान के अनुसार मतदान के दिन अवकाश और मजदूरी के हकदार हैं। उन्होंने बताया कि मतदान मंगलवार 1 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक होगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / श्याम सुंदर शुक्ला / संजीव शर्मा