नारनौलः आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान जिला में नकदी निकासी पर रहेगी विशेष नजरः मोनिका गुप्ता
-वित्तीय एजेंटों, कैश कोरियर व संदिग्ध एजेंसियों पर रहेगी कड़ी निगरानी
-निर्धारित डेसीबल से अधिक आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर होगी कड़ी कार्रवाई
नारनौल, 20 मार्च (हि.स.)। भिवानी-महेंद्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की रिटर्निंग अधिकारी एवं उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने इनकम टैक्स विभाग को नकदी की निकासी के अलावा जिला में नकदी खर्च पर निगरानी रखने को कहा है। लोकसभा आम चुनाव-2024 आगामी 25 मई को चुनाव होंगे। इस दौरान एक उम्मीदवार के लिए चुनाव आयोग ने अधिकतम खर्च राशि 95 लाख रुपए निर्धारित की है। यह बात उन्होंने बुधवार को चुनाव से संबंधित जानकारी देते हुए कही।
डीसी ने बुधवार को कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान संबंधित अधिकारी जिले के हवाई अड्डों, प्रमुख रेलवे स्टेशनों, होटलों, फॉर्म हाउसों, हवाला एजेंटों, वित्तीय दलालों, कैश कोरियर और अज्ञात आवाजाही के लिए उपयोग की जाने वाली अन्य संदिग्ध एजेंसियों व व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखेंगे। जिला महेंद्रगढ़ में लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान आयकर के प्रावधान के अनुसार नकदी और आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
जिलाधीश मोनिका गुप्ता ने बुधवार को धारा 144 लागू कर चुनाव अवधि के दौरान रात 10 बजे के बाद व सुबह 6 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों पर लगे लाउडस्पीकरों का उपयोग करने व तेज आवाज में बजाने पर पाबंदी लगा दी है। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेंगे। आदेशों में स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रचार के उद्देश्य के लिए व सार्वजनिक बैठकों के लिए उपयोग किए जाने वाले लाउडस्पीकर या कोई भी ध्वनि प्रवर्धक, चाहे वह किसी भी प्रकार के वाहन पर लगा हो, रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच प्रयोग नहीं किया जाएगा।
उपरोक्त निर्धारित समय के बाद उपयोग किए जाने वाले सभी लाउडस्पीकरों को इन लाउडस्पीकरों के उपयोग से जुड़े सभी उपकरणों सहित जब्त कर लिया जाएगा। इसकी निगरानी पुलिस, विधानसभा क्षेत्रों के एआरओ, एसडीएम और जिला महेंद्रगढ़ में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आरओ द्वारा की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोई भी वाहन जिस पर बिना लिखित अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जाता है उसे लाउडस्पीकर तथा उसके साथ प्रयोग किए गए सभी उपकरणों सहित तुरन्त जब्त कर लिया जाएगा। आदशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आईपीसी 1860 की धारा 188 के साथ-साथ कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार/श्याम/संजीव