नारनौलः महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी व्यक्तिगत ऋण योजनाः मोनिका गुप्ता

 




नारनौल, 26 जून (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने व आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए बैंकों के माध्यम से एक लाख रुपए तक की व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की है। यह जानकारी बुधवार को जिला उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने दी।

उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से व्यक्तिगत ऋण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत जिला के लिए 2024-2025 में 74 केसों का लक्ष्य रखा गया है। 1 लाख 80 हजार रुपए से कम वार्षिक आय वाली व हरियाणा की स्थायी निवासी महिला इस योजना के लिए पात्र होंगी। ऋण के लिए आवेदक के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। योजना के तहत सामान्य श्रेणी की महिला को 10 हजार रुपए तथा अनुसूचित श्रेणी की महिला को 25 हजार रुपए अनुदान राशी हरियाणा सरकार द्वारा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी।

हरियाणा महिला विकास निगम की योजना के तहत उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों तथा केवीआईबी को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां शामिल है। इन गतिविधियों में परचून की दुकान, कपड़े की दुकान, सैलून, सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, हलवाई की दुकान, फूड स्टाल, टिफिन सर्विस, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने का काम शुरु कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अन्य किसी जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/श्याम/संजीव