नारनाैल: कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस अलर्ट, हथियार लेकर चलने व तेज डीजे पर रहेगा प्रतिबंध

 


एडवाइजरी जारी, यातायात, ध्वनि प्रदूषण और सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य

नारनाैल, 04 अगस्त (हि.स.)। कांवड़ यात्रा के दौरान इस बार पुलिस केवल सुरक्षा और यातायात व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करेगी। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार ने मंगलवार को विस्तृत एडवाइजरी जारी करते हुए श्रद्धालुओं, वाहन चालकों और आमजन से सभी सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि यात्रा शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।

एसपी ने बताया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी वाहन चालकों को धीमी गति से वाहन चलाने होंगे। कांवड़ियों के जत्थों को ओवरटेक करने से बचना होगा तथा पुलिस द्वारा निर्धारित रूट डायवर्जन का पालन करना अनिवार्य रहेगा। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्रद्धालुओं से सड़क के बाईं ओर निर्धारित कांवड़ लेन का उपयोग करने और कांवड़ व झांकियों की ऊंचाई छह से 10 फीट तक सीमित रखने का आग्रह किया गया है। बस, ट्रक या अन्य वाहनों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने तथा वाहन की छत पर सफर करने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए डीजे और साउंड सिस्टम निर्धारित डेसिबल सीमा में ही बजाए जा सकेंगे। रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर या डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। भड़काऊ, अश्लील अथवा धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाले गीतों के प्रसारण पर भी रोक रहेगी।

एडवाइजरी के अनुसार त्रिशूल, तलवार, भाला, गंडासा, लाठी, हॉकी सहित किसी भी प्रकार के हथियार खुले में लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। वाहनों में एलपीजी सिलेंडर या अन्य ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। श्रद्धालुओं को पहचान पत्र और आपातकालीन संपर्क नंबर साथ रखने तथा रात में रिफ्लेक्टर स्ट्रिप या चमकीले वस्त्र पहनने की सलाह दी गई है। मॉडिफाइड या पटाखे जैसी आवाज करने वाले साइलेंसर लगी बाइकों को जब्त कर चालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / श्याम सुंदर शुक्ला