महेंद्रगढ़ में अवैध कॉलोनी पर चला पीला पंजा, निर्माण ध्वस्त
डेढ़ एकड़ में विकसित हो रही कॉलोनी में कार्रवाई, कच्ची सड़क, 15 डीपीसी और चारदीवारी तोड़ी
नारनाैल, 14 सितंबर (हि.स.)। जिला नगर योजनाकार विभाग ने सोमवार को अवैध कॉलोनी विकसित करने के मामले में कार्रवाई करते हुए चामधेरा रोड के साथ करीब डेढ़ एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही कॉलोनी में तोड़फोड़ की। विभाग की टीम ने मौके पर बनाए गए कच्चे सड़क नेटवर्क, 15 डीपीसी, चारदीवारी सहित अन्य अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया।
यह कार्रवाई जिला नगर योजनाकार, नारनौल और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के उपमंडल अधिकारी (सिविल) नारनौल पवन कुमार की अगुवाई में की गई। विभागीय स्टाफ की मौजूदगी में टीम ने अवैध रूप से विकसित किए जा रहे निर्माण और सड़क नेटवर्क को हटाया। कार्रवाई के दौरान मौके पर बनाए गए कई अवैध ढांचों को भी ध्वस्त किया गया।
जिला नगर योजनाकार दिनेश सिंह ने बताया कि नियंत्रित एवं शहरी क्षेत्र में विभागीय अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण करना नियमों के विरुद्ध है। कृषि भूमि को रिहायशी या व्यावसायिक उपयोग में लाने से पहले महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़ से नियमानुसार लाइसेंस और अनुमति लेना अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने लोगों से अपील की कि अवैध कॉलोनियों में संपत्ति डीलरों के बहकावे में आकर प्लॉट न खरीदें और न ही वहां किसी प्रकार का निर्माण करें। प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित कॉलोनी की वैधता की जानकारी जिला नगर योजनाकार कार्यालय, नारनौल से प्राप्त करने की सलाह दी।
दिनेश सिंह ने कहा कि जिले में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों और अवैध निर्माण के खिलाफ विभाग की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। उन्होंने लोगों से नियमों का पालन करने और संपत्ति खरीदने से पहले उसकी वैधता जांचने का आह्वान किया।
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हिन्दुस्थान समाचार / श्याम सुंदर शुक्ला