नारनाैल में मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध

 


जिला प्रशासन ने जारी किए आदेश

नारनाैल, 16 सितंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के 17 सितंबर को प्रस्तावित नारनौल दौरे के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश अनुपमा अंजली ने बुधवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए 17 सितंबर को पूरे महेंद्रगढ़ जिले की राजस्व सीमा में विभिन्न प्रकार के उड़ने वाले उपकरणों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया है।

आदेश के अनुसार जिले में ड्रोन, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पैरा-मोटर सहित अन्य उड़ने वाली वस्तुओं के संचालन पर पूरी तरह रोक रहेगी। यह प्रतिबंध मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे और जिले में आयोजित होने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है।

प्रशासन के अनुसार 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा जयंती, वीर गाथा व सेवा संकल्प अभियान-2026, महाराजा शूर सैनी की प्रतिमा के अनावरण तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के आवागमन मार्ग की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी यह निर्णय लिया गया है।

जारी आदेश के तहत ड्रोन रूल्स 2021 के प्रावधानों के अनुसार पूरे जिले को अस्थायी रूप से रेड जोन घोषित किया गया है। इस दौरान सक्षम अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति, संस्था या एजेंसी ड्रोन अथवा प्रतिबंधित उड़ने वाले उपकरणों का संचालन नहीं कर सकेगी।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और ड्रोन रूल्स 2021 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी संबंधित लोगों से आदेशों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है।

हिन्दुस्थान समाचार / श्याम सुंदर शुक्ला