एनएचएम कर्मियों को राहत : अब लागू होंगे सर्विस बाय-लॉज
-हाईकोर्ट आदेश के अनुपालन में सरकार ने जारी किए निर्देश
चंडीगढ़, 09 मई (हि.स.)। हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। सरकार की ओर से सभी एनएचएम कर्मियों को सर्विस बाय-लॉज का लाभ देने की मंजूरी दी है।
एनएचएम हरियाणा के मिशन निदेशक कार्यालय पंचकूला द्वारा जारी पत्र में प्रदेश के सभी सिविल सर्जनों को निर्देश जारी किए गए हैं कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चल रहे मामले डॉ. नेहा बंसल बनाम हरियाणा राज्य में 17 नवंबर 2025 को दिए गए न्यायालय के आदेश के अनुपालन में लिया गया है।
पत्र में स्पष्ट किया गया है कि हरियाणा वित्त विभाग ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब शेष सभी एनएचएम कर्मचारियों को सर्विस बाय-लॉज के लाभ देने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। हालांकि यह लाभ लंबित एलपीए के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
उल्लेखनीय है कि लंबे समय से कर्मचारी संगठन यह मांग उठा रहे थे कि केवल याचिकाकर्ताओं तक लाभ सीमित रखने के बजाय सभी कर्मचारियों को समान अधिकार दिए जाएं। अब सरकार के इस आदेश के बाद हजारों कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा, नियमबद्ध कार्यप्रणाली और अन्य प्रशासनिक सुविधाओं का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। आदेश में सभी सिविल सर्जनों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस फैसले का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा