हरियाणा में बीपीएल-एएवाई परिवारों को अब 174 रुपये लीटर मिलेगा सरसों का तेल

 

अगस्त, सितंबर व अक्टूबर के लिए 104 लाख लीटर

तेल की व्यवस्था

500 एमएल व एक लीटर पैक में होगा वितरण

हिसार, 11 अक्टूबर (राजेश्वर)। हरियाणा सरकार

ने बीपीएल और एएवाई परिवारों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरसों के तेल की

उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता

मामले निदेशालय ने हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड को इस साल के अगस्त,

सितंबर और अक्टूबर के लिए करीब 104 लाख लीटर सरसों के तेल की आपूर्ति करने के निर्देश

दिए हैं। यह तेल 500 एमएल और एक लीटर की बोतलों में उपलब्ध करवाया जाएगा। सरकार का

पत्र मिलने के बाद अधिकारियों ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है।

सरकार की ओर से जारी पत्र के अनुसार राज्य के

करीब 39.89 लाख बीपीएल और एएवाई परिवारों को दो लीटर सरसों का तेल उपलब्ध करवाया जाना

है। तेल की आपूर्ति निर्धारित एमपैनल्ड रेट स्ट्रक्चर के आधार पर की जाएगी। सप्लाई

के 15 दिन के भीतर एचएआईसी को भुगतान 174 रुपये प्रति लीटर की दर से किया जाएगा, जबकि

रिटेल साइकिल पर 15 दिन बाद भुगतान की दर 180 रुपये प्रति लीटर निर्धारित की गई है।

विभाग ने तीन महीनों के लिए तेल की मात्रा भी

निर्धारित की है। अगस्त 2026 में 30 लाख लीटर, सितंबर में 37 लाख लीटर और अक्टूबर में

37 लाख लीटर सरसों का तेल उपलब्ध करवाया जाएगा। अगस्त में करीब आठ लाख 500 एमएल और

26 लाख एक लीटर की बोतलें, जबकि सितंबर और अक्टूबर में करीब 10-10 लाख 500 एमएल तथा

32-32 लाख एक लीटर की बोतलों की आवश्यकता बताई गई है।

15 तक होगी डिलीवरी, 21 से होगा वितरण

विभाग ने निर्देश दिए हैं कि 15 अक्टूबर तक अगस्त,

सितंबर और अक्टूबर के लिए निर्धारित करीब 104 लाख लीटर सरसों का तेल सभी जिलों में

कॉमन पॉइंट्स पर उपलब्ध करवाया जाए। संबंधित डिपो धारकों को 15 से 20 अक्टूबर तक इसकी

डिलीवरी करवाकर 21 अक्टूबर से वितरण शुरू किया जा सकेगा। पत्र में यह भी कहा गया है

कि आगे प्रत्येक माह के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के तहत अगले माह के सरसों तेल

की मांग पिछले माह की 20 से 25 तारीख तक संबंधित जिले के कॉमन पॉइंट पर भेजी जाएगी।

इसके बाद 25 से 30 तारीख तक डिलीवरी और आगामी माह की पहली तारीख से वितरण की व्यवस्था

की जाएगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरसों का तेल

पैकेज्ड कमोडिटी के रूप में एफएसएसएआई स्टांप और पैकेज्ड कमोडिटीज नियमों के अनुरूप

होना चाहिए। सप्लाई के समय कोई भी बोतल बिना सील की नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक बोतल

पर नॉट फॉर सेल-फॉर पीडीएस ओनली भी अंकित होना अनिवार्य किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर