दिल्ली एनसीआर में बीएस-6 ट्रक-बस खरीद पर शतप्रतिशत मोटर वाहर कर माफ

 


मंत्रिमंडल की बैठक में लिया फैसला

चंडीगढ़, 22 जून (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में लिए गए फैसलों को अब धरातल पर लागू करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बीएस-फोर श्रेणी या उससे पुरानी श्रेणी के वाहनों को हटाने के लिए अभियान को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया गया, वहीं बीएस-6 या इससे कड़े मानकों वाले ईवी, सीएनजी श्रेणी के वाहन खरीदने वालों को मोटर वाहन कर में शतप्रतिशत छूट देने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा इन्हीं मानकों वाले पुराने ट्रक, बस अथवा अन्य वाहन खरीदने वालों को पचास प्रतिशत तक छूट प्रदान करने का फैसला लिया गया है। दोनों श्रेणियों में यह छूट दस साल तक के लिए मान्य होगी। इसके अलावा सरकार ने नए वाहनों की खरीद पर रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ करने का फैसला किया है।

उल्लेखनीय है कि हरियाणा के राज्यपाल ने भी राज्य के एनसीआर जिलों में पंजीकृत पुराने बीएस-4 अथवा उससे पूर्व उत्सर्जन मानकों के अनुरूप ट्रकों एवं बसों के संबंध में एक वर्ष से अधिक समय से लंबित बकाया देनदारियों में छूट प्रदान की है।

इस प्रोत्साहन से वाहन बेड़े के आधुनिकीकरण में तेजी आने, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में कमी लाने तथा राज्य के एनसीआर जिलों में वायु गुणवत्ता में सुधार होने की अपेक्षा है, जिसमें 93458 ट्रक और 16329 बसें शामिल है।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा