महिलाओं के नाम वाहन खरीदने पर मोटर वाहन टैक्स में मिलेगी एक प्रतिशत छूट

 

-20 लाख तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले निजी वाहनों पर मिलेगी रियायत

चंडीगढ़, 28 जुलाई (हि.स.)। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य में महिलाओं के नाम पर खरीदे और पंजीकृत किए जाने वाले 20 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले गैर-व्यावसायिक (नॉन-ट्रांसपोर्ट) वाहनों पर मोटर वाहन टैक्स में 1 प्रतिशत छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

निर्णय के अनुसार महिलाओं के नाम पर नए पंजीकृत होने वाले गैर-व्यावसायिक वाहनों पर एक्स-शोरूम कीमत के एक प्रतिशत के बराबर मोटर वाहन टैक्स में छूट दी जाएगी।

इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ उन्हें अपने नाम पर वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। सरकार का मानना है कि इस टैक्स रियायत से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ेगा और आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी को भी बल मिलेगा।

हरियाणा में वर्तमान में निजी उपयोग के वाहनों पर टैक्स उनकी एक्स-शोरूम कीमत के आधार पर लगाया जाता है। अब सरकार ने स्पष्ट किया है कि बजट में घोषित 1 प्रतिशत टैक्स छूट का लाभ केवल उन गैर-व्यावसायिक वाहनों पर मिलेगा जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 20 लाख रुपये तक होगी। यह छूट वर्तमान में लागू मोटर वाहन टैक्स के अतिरिक्त प्रदान की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा