हिसार : नाबालिग से रेप के आरोप में नाबालिग दोषी करार, सजा 27 को
हिसार, 24 अगस्त (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र
न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने नाबालिग लड़की से रेप के एक मामले में नाबालिग
आरोपी को दोषी करार दिया है। उसे 27 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। अदालत ने सोमवार को
सुनाए अपने फैसले में इस मामले में एक महिला को बरी कर दिया।
अदालत में चले मामले के अनुसार उकलाना थाना पुलिस
ने वर्ष 2020 में इस संबंध में केस दर्ज किया था। पीड़िता के पिता ने बताया कि वह मजदूरी
करता है। उसकी 13 वर्षीय बड़ी बेटी दोपहर के समय बरवाला जाने की बात कहकर घर से निकली
थी, लेकिन वापस नहीं आई। शुरू में पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज किया तथा 24 सितंबर
2020 को लड़की को बरामद किया गया।इसके बाद नाबालिग पीड़िता ने बयान में बताया कि वह
दसवीं कक्षा में पढ़ती थी। उसके पास मामा के लड़के का फोन आया। उसने उसे बहला-फुसलाया।
इसके बाद वह बहाना बनाकर बरवाला बस स्टेंड पर चली गई, जहां आरोपी मिला। आरोपी उसे एक
गांव ले गया, जहां दो दिन तक जबरदस्ती रखा और रेप किया।
बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी पर धारा 366ए,
376 व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच में एक महिला
भी गिरफ्तार हुई, जिसके घर में पीड़िता को रखने का आरोप था। मामले में बरी की गई महिला
के अधिवक्ता प्रवीन सिवाच ने बताया कि सोमवार को कोर्ट में अंतिम बहस हुई। इसके बाद
कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया, जबकि महिला पर लगाए गए आरोप साबित नहीं होने के कारण
उसे बरी कर दिया। इस मामले में दोषी को 27 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर