हिसार : किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद
अदालत ने दोषी पर एक लाख जुर्माना भी लगाया
हिसार, 18 अप्रैल (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं
सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने 15 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के
मामले में दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। इसक अलावा सुनील पर एक लाख रुपये का जुर्माना
लगाया है।
अदालत में चले मामले के अनुसार इस संबंध में
वर्ष 2023 में बरवाला थाना पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपित राहुल के खिलाफ
दुष्कर्म और पास्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी गई शिकायत में पंजाब
राज्य की रहने वाली एक महिला ने बताया कि 2023 में वह 15 साल की बेटी के साथ बरवाला
क्षेत्र में एक परिचित के यहां आई थी। इसी दौरान उसी क्षेत्र में रहने वाले युवक राहुल
ने बेटी को बहला-फुसला लिया और उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। किसी को बताने
पर जान से मारने की धमकी दी। कुछ दिनों के बाद बेटी ने इस बारे में बताया तो बरवाला
थाना पुलिस में शिकायत दी।
पुलिस ने शिकायत के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपित
को गिरफ्तार कर लिया था। इसी मामले में शनिवार काे अदालत ने दोषी राहुल को 20 साल कैद व जुर्माने
की सजा सुनाई है।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर