हिसार : नाबालिग लड़की से रेप के दोषी को 20 साल कैद
अदालत ने दोषी पर 52 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
हिसार, 14 अगस्त (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र
न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने नाबालिग लड़की से रेप के एक मामले में दोषी युवक
को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने शुकवार काे सुनाए अपने फैसले में दोषी पर 52 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
है। जुर्माना अदा न करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अदालत में चले मामले के अनुसार नारनौंद क्षेत्र
की बास पुलिस ने 17 जुलाई 2022 को केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में 15 वर्षीय
पीड़िता ने बताया था कि 15 जुलाई 2022 की रात करीब दो बजे आरोपी युवक उसके घर आया।
उसने पीड़िता पर दोस्ती करने का दबाव बनाया। जब पीड़िता ने मना किया, तो आरोपी ने उसके
मुंह पर रुमाल रखकर उसे चुप करा दिया। इसके बाद आरोपी उसे अपने घर ले गया, जहां उसने
नशीली गोलियां खिलाकर रेप किया। आरोपी ने पीड़िता को किसी को बताने पर जान से मारने
की धमकी भी दी थी। पीड़िता ने बाद में अपनी मां को पूरी घटना बताई। इसके बाद परिजन
पीड़िता को पुलिस थाने ले गए और शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाकर
आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया था। इसी मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर