फरीदाबाद में दो मासूम बच्चों की हत्या के मामले में पिता और सौतेली मां दोषी करार

 

फरीदाबाद, 5 दिसंबर (हि.स.)। अपने ही दो मासूम बच्चों की निर्मम हत्या करने वाले पिता भगत सिंह और उसकी दूसरी पत्नी आशा को शुक्रवार काे जिला कोर्ट ने दोषी करार दिया है। एडिशनल सेशन जज सुरेंद्र कुमार की अदालत दो साल पुराने इस दिल दहला देने वाले मामले में शनिवार काे दोनों दोषियों को सजा सुनाएगी। अदालत ने इस प्रकरण में 19 गवाहों के बयान दर्ज किए। इस मामले में घटनास्थल पर किसी ने भी आरोपी को कुएं में कूदते नहीं देखा था, लेकिन मौके पर बने वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी माना।

यह वारदात 18 मई 2023 की है। गांव सीकरी निवासी धीरेंद्र शगुन गार्डन के पीछे से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुएं के पास भीड़ जुटी है। पास पहुंचने पर उन्होंने दिल दहला देने वाला दृश्य देखा। कुएं में एक युवक अपने ही बच्चों की गर्दन पैरों से दबाकर मारने की कोशिश कर रहा था। धीरेंद्र तुरंत रस्सी के सहारे कुएं में उतरे। उन्होंने बच्चों को युवक से अलग कर बाहर निकाला, लेकिन तब तक निक्की और बिंदू नाम के दोनों मासूम दम तोड़ चुके थे। पुलिस को सूचना दी गई और सीकरी चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे।

पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी का नाम भगत सिंह है, जो श्याम कॉलोनी में रहता है। वह मूलरूप से पलवल जिले के मररौली गांव का रहने वाला है। मृत बच्चे उसकी पहली पत्नी के थे। पूछताछ में भगत सिंह ने स्वीकार किया कि उसकी दूसरी पत्नी आशा अक्सर बच्चों को लेकर झगड़ा करती थी। आए दिन होने वाली मारपीट के बाद दोनों ने बच्चों को मारने की साजिश रची। योजना के तहत वह दोनों बच्चों को लेकर कुएं में कूदा था। उसे भरोसा था कि कुएं में पानी कम है, इसलिए वह बच जाएगा जबकि बच्चे डूब जाएंगे। लेकिन जब बच्चे नहीं डूबे तो उसने पैरों से उनकी गर्दन दबाकर हत्या कर दी।

सेक्टर-58 थाने में भगत सिंह और उसकी पत्नी आशा के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज हुआ। अभियोजन पक्ष के महेश छाबड़ी के अनुसार, दो वर्ष की सुनवाई में 19 गवाह पेश किए गए। प्रत्यक्षदर्शी न होने के बावजूद अदालत ने तकनीकी साक्ष्यों, घटनास्थल पर बनाए गए वीडियो और परिस्थितिजन्य प्रमाणों के आधार पर दोनों को दोषी मानते हुए फैसला सुनाया। आज अदालत इस जघन्य हत्या के मामले में सजा का ऐलान करेगी।

हिन्दुस्थान समाचार / गुरुदत्त गर्ग