हिसार : पेट में छुरा मारकर हत्या करने के दोषी को उम्र कैद
अदालत ने दोषी पर 40 हजार जुर्माना भी लगाया
हिसार, 11 अक्टूबर (हि.स.)। एडीजे गगनदीप की अदालत ने गंगवा
की रामगढ़ बस्ती एक व्यक्ति के पेट में छुरा मारकर हत्या करने के मामले में रामनगर
निवासी विनोद को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 40 हजार
का जुर्माना भी लगाया है। अदालत में चले मामले के अनुसार आजाद नगर थाना पुलिस ने
8 जून 2020 को विनोद के खिलाफ हत्या, शस्त्र अधिनियम व जान से मारने की धमकी देने का
केस दर्ज किया था। इस मामले में अदालत ने नाै अक्टूबर को आरोपी विनोद को दोषी करार दिया
था जिसे शुक्रवार को सजा सुनाई गई।
मामले के अनुसार रामनगर नजदीक रामगढ़ बस्ती गंगवा
निवासी संदीप ने पुलिस को बताया कि आठ जून 2020 की रात वह खुद, उसका
पिता महीपाल व उसकी दादी गुड्डी निवासी महाबीर कॉलोनी में अपने मकान के सामने गली में
बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान रामनगर वासी विनोद गुर्जर आ गया और आते ही मेरे
पिता के पेट में छुरी मार दी। जब शिकायतकर्ता व उसकी दादी ने शोर मचाया तो आरोपी जातिसूचक
गालियां देकर फरार हो गया। शोर सुनकर पड़ोसी सुभाष मौके पर आ गया। हमलावर विनोद को
पकड़ने का प्रयास किया तो उसने ईंट उठाकर हमारी तरफ फेंकी। परिवार के लोग घायल पिता
महिपाल को अस्पताल ले गए जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसी मामले में अदालत ने दोषी
को उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर