सोनीपत: पांच साल की बच्ची से दरिंदगी के दोषी को आजीवन कारावास
सोनीपत, 9 फरवरी (हि.स.)। एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी के मामले में सुनवाई करने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए सोनीपत की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना राशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए गए हैं।
सोनीपत क्षेत्र के युवक ने 8 जून, 2023 को पुलिस को बताया था कि उनकी पांच साल की बेटी सुबह 11 बजे खाने का सामान लेने के लिए दुकान पर गई थी। काफी देर तक बेटी नहीं आई तो वह और उनकी मां बच्ची की तलाश में निकले थे। जब वह पड़ोसी देवेंद्र के घर के पास पहुंचे तो उन्हें बेटी के रोने की आवाज सुनाई दी थी।
पड़ोसी देवेंद्र के घर गए तो वह निर्वस्त्र मिला। उसने उनकी बेटी के भी कपड़े उतार रखे थे। वह उनकी बेटी का मुंह दबा रहा था। उन्होंने भागकर अपनी बेटी को आरोपी के चंगुल से छुडवाया। आरोपी वहां से भाग गया उनकी बेटी ने बताया था कि आरोपी उसे उठाकर अपने घर ले गया था। सिविल लाइन थाना पुलिस ने केस दर्ज किया। तत्कालीन जांच अधिकारी सुदेश की टीम ने आरोपी देवेंद्र को 11 जून, 2023 को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था।
मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने आरोपी देवेंद्र को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को धारा 376 एबी में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना राशि पीड़िता को देने के आदेश किए गए हैं।
हिन्दुस्थान समाचार/ नरेंद्र/संजीव