सोनीपत: संजय हत्याकांड में तीन को उम्रकैद, छह आरोपी बरी
सोनीपत, 10 अक्टूबर (हि.स.)। सोनीपत
में लगभग छह साल पुराने मंडोरा के संजय हत्याकांड में सेशन कोर्ट ने मुख्य साजिशकर्ता
रोमिल समेत तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. नरिंदर
कौर की अदालत ने रोमिल, मयंक और आशीष को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया। रोमिल
को फर्जी नंबर प्लेट के मामले में सात साल की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई है। वहीं, नरेश
को अवैध हथियार रखने के मामले में तीन साल की कैद हुई है। अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य
नहीं मिलने पर छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।
मामला
5 जून 2020 का है। गांव मंडोरा बस स्टैंड के पास परचून की दुकान चलाने वाले संजय की
गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने जांच के बाद कई आरोपियों को नामजद किया था।
करीब छह साल तक चले मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने 39 गवाह पेश किए और एफएसएल रिपोर्ट
सहित अन्य साक्ष्य अदालत के सामने रखे। अदालत ने रोमिल, मयंक और आशीष को भारतीय दंड
संहिता की धारा 302 और 120बी के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। प्रत्येक
दोषी पर दोनों धाराओं के तहत 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा धारा
148 के तहत दो साल का कठोर कारावास और दो-दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। अदालत
के आदेशानुसार ये सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
हिन्दुस्थान समाचार / नरेंद्र शर्मा परवाना