हिसार में हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद, एक-एक लाख जुर्माना

 


अदालत ने पांच वर्ष पुराने मामले में सुनाया

फैसला

हिसार, 04 फरवरी (हि.स.)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश

अलका मलिक की अदालत ने पेटवाड़ गांव में एक व्यक्ति की हत्या मामले में दो दोषियों

को उम्र कैद सुनाई है। दोनों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। मामला पेटवाड़

गांव के खेत में बने कमरे के बाहर बिहार के मधुबनी जिला निवासी रोघी मुखिया की हत्या

का है।

हत्या के इस मामले में नारनौंद पुलिस ने 16 जनवरी

2021 को हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। अदालत में चले मामले के अनुसार

बिहार के मधुबनी जिला के रहने वाले बौकू मुखिया ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था

कि उसका चचेरा भाई रोघी मुखिया पेटवाड गांव के रहने वाले बृजेश के खेतों में काम करता

था। दिन में खेतों में काम करने के बाद वह रात को खेत में बने कमरे में ही सोता था।

उसने बताया कि सुबह जब वह अपने साथियों के साथ चचेरे भाई रोघी मुखिया से मिलने के लिए

खेत में गया तो उसका शव कमरे के बाहर शत-विक्षत हालत में पड़ा था। जमीन पर काफी खून

बिखरा पड़ा था और वहां पर कुत्तों के पांवों के निशान थे। बौकू मुखिया का कहना था कि

रात के समय कुत्ताें के काटने से उसके चचेरे भाई की मौत हुई है।

नारनौंद पुलिस ने शव मिलने के बाद अपनी जांच

का दायरा बढ़ाया था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया था कि राेघी मुखिया की

मौत कुत्तों के काटने से नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने मामले की गहनता

से जांच की तो सामने आया कि रोघी मुखिया की हत्या उसके चचेरे भाई बौकू मुखिया उर्फ

जगनारायण और संजय मुखिया ने मिलकर की थी। हत्या की वारदात को छुपाने के लिए जानबूझकर

वारदात को आवारा कुत्तों के हमले का रूप देने की कोशिश की गई थी। इसी मामले में अदालत

ने बुधवार काे दोनों को दोषी मानते हुए उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर