कैथल: चार्जशीट करने के विरोध में प्राध्यापकों ने हाईकोर्ट में डाली याचिका

 


हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 13 मई तय की

जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग के प्राध्यापक के खिलाफ के खिलाफ जांच रिपोर्ट बनाने का मामला

राजकीय कन्या महाविद्यालय के पूर्व कार्यवाहक प्राचार्य प्रो. राजिंदर कुमार अरोड़ा व डॉ. रवि शंकर पहुंचे उच्च न्यायालय

कैथल, 25 अप्रैल (हि.स.)। राजकीय कन्या महाविद्यालय, चीका के प्राध्यापक व कार्यवाहक प्रिंसिपल रहे राजिंदर कुमार अरोड़ा व महाविद्यालय के ही जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष डॉ. रवि शंकर ने दोनों को चार्जशीट करने के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले में गुहला के विधायक ईश्वर सिंह को भी पार्टी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा के सचिव, डायरेक्टर जनरल, डीसी कैथल, डायरेक्टर हायर एजुकेशन कैथल, जांच अधिकारी रीटा व कॉलेज के कुछ शिक्षकों को भी पार्टी बनाया गया है।

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि महाविद्यालय के कुछ शिक्षकों की बेबुनियाद, गैर-कानूनी एवं झूठी शिकायतों के आधार पर व हरियाणा सरकार द्वारा जारी नियमों के विरूद्ध जाकर विधायक ने दोनों याचियों को चार्जशीट करवाया हैI हाईकोर्ट में दिए गए हलफनामे में दोनों प्राध्यापकों ने कहा है कि वर्ष 2022 में डीसी कैथल के आदेश पर उन्होंने कालेज के तीन प्राध्यापकों रोहतास कुमार, जितेंदर कुमार व कंवलजीत के विरुद्ध एक जांच की थी। इनमें से एक शिक्षक जितेंदर अभी हाल ही में छात्राओं को अश्लील विडियो भेजने के मामले में कॉलेज से हटाया गया है। उनका आरोप है कि तीनों प्राध्यापकों की विधायक ईश्वर सिंह से नजदीकियां हैं। जिसके चलते पहले तो विधायक ने जांच अधिकारी व भूतपूर्व कार्यवाहक प्रिंसिपल राजिंदर कुमार अरोड़ा को डरा धमका कर जांच बंद करने का दबाव बनाया।

दबाव के आगे ना झुकते हुए जांच कमेटी के संयोजक डॉ. रवि शंकर ने उसे समय कार्यवाहक प्रिंसिपल रहे प्रा. राजिंदर कुमार अरोड़ा को जांच रिपोर्ट सौंप दी। इसके बाद जांच रिपोर्ट डीसी कैथल को भी भेजी गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि विधायक ने उक्त शिकायतों को आधार बना कर दोनों के तबादले के लिए विभाग को लिखा और उन्हें चार्जशीट भी करवा दिया। हरियाणा सिविल सेवा नियमों के अधीन कार्यरत्त कोई भी कर्मचारी राजनैतिक व्यक्तियों से सीधा पत्राचार अथवा शिकायत नहीं कर सकता । प्रा. राजिंदर कुमार अरोड़ा ने कहा उनके साथ अन्याय हुआ है और उन्हें गलत चार्ज शीट किया गया है। वह न्याय मांगने के लिए हाईकोर्ट गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 13 में को तय की गई है।

हिन्दुस्थान समाचार/ नरेश/संजीव