नूंह: मोबाइल झपटमारी के दोषी को पांच वर्ष का कठोर कारावास

 


नूंह, 08 अक्टूबर (हि.स.)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने वर्ष 2021 के मोबाइल झपटमारी के एक मामले में दोषी आसिफ निवासी गांव शिकारपुर को पांच वर्ष के कठोर कारावास तथा 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

पुलिस के अनुसार 25 दिसंबर 2021 को अराफात खान निवासी वार्ड नंबर-7, नूंह तावडू रोड स्थित दिल्ली दरबार होटल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने उनका मोबाइल फोन झपट लिया और मौके से फरार हो गए। शिकायतकर्ता ने मोटरसाइकिल का नंबर नोट कर लिया था।

पुलिस द्वारा वाहन के संबंध में जानकारी जुटाने पर उसका संबंध गांव टांई निवासी एक व्यक्ति से सामने आया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी आसिफ का नाम सामने आया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप-पत्र पेश किया।

अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों तथा अन्य साक्ष्यों के माध्यम से आरोपी पर लगे आरोप साबित किए। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग ने आरोपी आसिफ को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास तथा 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल मोहानिया