जींद: सामूहिक दुष्कर्म के जुर्म में दो को उम्र कैद की सजा
जींद, 12 दिसंबर (हि.स.)। एडीजे डा. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के जुर्म में मंगलवार को दो दोषियों को उम्र कैद व 30,500-30,500 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को दो-दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार उचाना थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 15 अक्टूबर 2022 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रही थी। तभी गांव के ही आशीष तथा मोहित ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया और उसे बंधक बना दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी। उचाना थाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर आशीष तथा मोहित के खिलाफ अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने आशीष तथा मोहित को उम्र कैद तथा 30, 500-30, 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
हिन्दुस्थान समाचार/ विजेंद्र/संजीव