जींद : नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के जुर्म में 20 साल का कारावास
जींद, 09 जुलाई (हि.स.)। एडीजे शिफा की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी को बीस वर्ष का कारावास तथा एक लाख 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार सिविल लाइन थाना इलाके के एक व्यक्ति ने सात अगस्त 2028 पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी घर से गायब हो गई। तलाशने तथा पूछताछ करने पर पता चला कि गांव सफाखेड़ी निवासी नितिन उसकी बेटी को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत के आधार पर नीतिन के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए तलाश शुरू कर दी थी।
पुलिस ने सूचना के आधार पर लड़की को बरामद कर लिया था, साथ ही लड़की को भगा ले जाने वाले आरोपित नितिन को भी गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म की भी धारा जोड़ दी थी। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिफा की अदालत ने गुरूवार को नितिन को नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के जुर्म में बीस साल का कारावास तथा एक लाख 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा