सिरसा: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास
सिरसा, 03 जुलाई (हि.स.)। सिरसा की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा व 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) डॉ. नरेश कुमार सिंघल की अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया।
मामले के अनुसार 30 जनवरी 2022 को पीडि़ता के भाई ने थाना सदर सिरसा में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बहन बिना बताए घर से चली गई है। परिजनों ने अपने स्तर पर उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शिकायत मिलने के बाद सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने नाबालिग को बरामद किया और महिला पुलिस अधिकारी तथा महिला अधिवक्ता की उपस्थिति में न्यायालय में उसके बयान दर्ज कराए। पीडि़ता ने बताया कि गांव की एक परिचित महिला ने उसे अपनी मौसी के लडक़े के साथ भेज दिया था।
आरोप था कि युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इसके बाद पीडि़ता का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर मामले में दुष्कर्म सहित अन्य संबंधित धाराएं जोड़ी गई। पुलिस ने जांच के दौरान आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करते हुए आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी पंजाब के मुक्तसर निवासी प्रगट सिंह को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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हिन्दुस्थान समाचार / Dinesh Chand Sharma