जींद: पति की हत्या करने की दोषी पत्नी व प्रेमी को आजीवन कारावास
जींद, 13 अप्रैल (हि.स.)। अपने पति रिंपी भाटिया की हत्या करने के मामले में अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने पत्नी पायल व उसके प्रेमी पानीपत के काबड़ी रोड निवासी हरप्रीत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सोमवार को अदालत ने दोनों को 30-30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोनों को अदालत ने नौ अप्रैल को दोषी करार दिया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार सफीदों निवासी शांति रानी ने अपने बेटे के गुम होने की शिकायत पुलिस को दी थी। शांति ने कहा था कि 24 सितंबर 2019 रात को दस बजे उसके बेटे रिंपी का उसकी पत्नी पायल के साथ झगड़ा हो गया था। वह घर से निकल गया था। उसके पीछे-पीछे पायल भी चली गई थी। पायल दो घंटे बाद वापस आ गई थी, लेकिन रिंपी वापस नहीं आया। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा,अगले दिन शांति ने पुलिस को फिर से शिकायत देते हुए आरोप लगाए कि उसकी पुत्रवधु पायल, पानीपत निवासी हरप्रीत ने उसके बेटे की हत्या की है। हांसी पुलिस ने 28 सितंबर को पुट्टी-सामन गांव के पास जुई नहर में रिंपी का शव बरामद किया। शांति ने आरोप लगाए कि उसकी पुत्रवधु पायल के हरप्रीत से तीन-चार महीने से संबंध थे। वह घर भी आते-जाते थे। इसी कारण उसके बेटे रिंपी व पायल में झगड़ा होता रहता था। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि रिंपी की हत्या सिर में ईंट मारकर की गई थी। इसके बाद शव को नहर में फेंक दिया था। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था।
नौ अप्रैल को अदालत ने पायल व हरप्रीत को दोषी करार दिया था। सोमवार को अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास व 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा