सोनीपत: सूचना नहीं दी तो बीडीपीओ पर 25 हजार रुपये जुर्माना

 


सोनीपत, 3 मई (हि.स.)। सूचना का अधिकार के अंतर्गत मांगी गई सूचना नहीं देने पर प्रदेश सूचना आयोग ने तत्कालीन बीडीपीओ पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। याचिका कृता राजेन्द्र सिंह ने शुक्रवार को बताया कि मांगी गई सूचना अभी तक मुहैया नहीं कराई गई है ।

ब्लॉक के सेहरी गांव में तीन सार्वजनिक भवन-आंगनबाड़ी केंद्र, महिला तथा दलित चौपाल का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। जिससे उनकी कोई उपयोगिता नहीं है और उनके निर्माण पर खर्च किया गया सरकारी धन किसी काम नहीं आ रहा। सेहरी निवासी एवं सरकारी सेवा से निवृत्त राजेंद्र सिंह दहिया ने 20 अप्रैल 2022 को जानकारी मांगी। बार बार सूचना मांगे जाने पर उन्हें सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने प्रदेश सूचना आयोग में अपील की। 11 जनवरी 2024 को प्रदेश सूचना आयुक्त प्रोफेसर डॉ जगबीर सिंह ने खंड विकास एवं पंचायत को इस मामले में दोषी करार देते हुए 25 हजार रुपए का जुर्माना किया है। सूचना देने का आदेश दिया था। इसके बावजूद आरटीआई एक्टिविस्ट राजेंद्र सिंह को मांगी गई सूचना अभी मुहैया नहीं कराई गई है।

राजेन्द्र सिंह का कहना है कि सूचना न देने के मामले में जिस अधिकारी विशेष को जिम्मेदार ठहराया गया है, सेवा के नियमों के अनुसार जुर्माना राशि उनसे व्यक्तिगत रूप से वसूल की जानी चाहिए थी। जबकि उसे सरकारी खजाने से भरा गया है। होना तो यह भी चाहिए कि किए गए जुर्माने का विवरण उनकी सेवा पंजिका में दर्ज किया जाए, ताकि अन्य अधिकारी इससे सबक ले सकें और इस तरह की चूक की पुनरावृत्ति न हो।

हिन्दुस्थान समाचार/ नरेंद्र/संजीव