आईडीएफसी बैंक घोटाले के आरोपित को दस दिन की जमानत
-एचपीजीसीएल के निदेशक को बेटे की शादी में शामिल होने की इजाजत
चंडीगढ़, 16 अप्रैल (हि.स.)। पंचकूला की अदालत ने आईडीएफसी बैंक में हुए 590 करोड़ के घोटाले में आरोपित हरियाणा पावर जेनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीजीसीएल) के निदेशक फाइनेंस अमित दीवान को बेटे की शादी में शामिल होने के लिए कोर्ट ने 10 दिन की अंतरिम जमानत प्रदान की है। आरोपी ने 19 दिन की अंतरिम बेल के लिए कोर्ट में याचिका लगाई थी।अमित दीवान इस समय अंबाला सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। उन्हें 18 मार्च को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने गिरफ्तार किया था। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
पंचकूला कोर्ट में याचिका पर सुनवाई के दौरान फैसला सुनाते हुए आदेश दिए कि उसे पहले कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा करवाना होगा तथा 5 लाख के बेल बॉन्ड भी सबमिट करने होगी, जो उनके वकील द्वारा सभी फार्मलिटी पूरी कर दी गई हैं।
अंतरिम जमानत अर्जी में आरोपित ने बताया कि उसके बेटे अर्नव दीवान की शादी 19 अप्रैल 2026 को निर्धारित है। शादी से जुड़े कार्यक्रम 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक चलेंगे। परिवार के अनुसार, शादी के अधिकांश कार्यक्रम मसूरी के जेडब्ल्यू मैरियट होटल में आयोजित किए जाने हैं, जिनकी बुकिंग पहले ही की जा चुकी है और ये नॉन-रिफंडेबल हैं।
अर्जी में कहा कि परिवार में शादी की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अमित दीवान ही एकमात्र पुरुष सदस्य हैं। उनके पिता 84 वर्ष के हैं और अन्य कोई व्यक्ति व्यवस्थाएं संभालने में सक्षम नहीं है। आरोपित ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि यदि उसे अंतरिम जमानत दी जाती है, तो वह सभी शर्तों का पालन करेगा और निर्धारित अवधि पूरी होने पर स्वयं को सरेंडर कर देगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा