सिरसा: रणजीत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने के लिए डाली याचिका
सिरसा, 11 अप्रैल (हि.स.)। हरियाणा कांग्रेस ओबीसी सेल के पूर्वचेयरमैन विशाल वर्मा ने हरियाणा विधानसभा स्पीकर के समक्ष एक याचिका डालकर रानियां विधानसभा से निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग उठाई है। याचिकाकर्ता के वकील एस के वर्मा ने विधानसभा स्पीकर से आग्रह किया है कि वह इस मामले पर संज्ञान लेते हुए तुरंत अपना निर्णय सुनाए। विशाल वर्मा ने बुधवार को मीडिया से रू-ब-रू होते हुए इस मामले संबंधी जानकारी दी।
विशाल वर्मा ने बताया कि रणजीत सिंह ने स्व. देवीलाल का सहारा लेकर चुनाव लड़ा था और लोगों ने सहानुभूति के लिए वोट देकर उन्हें विजयी बनाया, लेकिन विजयी होने के बाद जनभावनाओं को दरकिनार करते हुए रणजीत सिंह बीजेपी की गोद में जा बैठे। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2019 के विधानसभा चुनाव में रणजीत सिंह रानियां हलका से निर्दलीय विधायक निर्वाचित हुए थे। 4 नवंबर को हरियाणा विधानसभा के अंदर उन्होंने निर्दलीय विधायक के रूप में शपथ ली थी। बीती 23 मार्च 2024 को रणजीत सिंह ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए उसकी सदस्यता ग्रहण कर ली है। भाजपा ने रणजीत सिंह को हिसार लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया हुआ है। रणजीत सिंह हिसार लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हरियाणा विधानसभा की सदस्यता अभी भी बरकरार है।
कानून में संविधान की धारा 191 के अनुच्छेद 10 यह कहता है कि अगर कोई भी निर्दलीय विधायक किसी पार्टी में शामिल होता है तो दल बदल कानून के तहत उसकी विधानसभा की सदस्यता तुरंत समाप्त हो जाती है। रणजीत सिंह के भाजपा में जाने के बाद दल बदल कानून के तहत उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई है, लेकिन हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ने रणजीत सिंह के विधानस भासदस्यता समाप्त करने को लेकर अपना कोई भी निर्णय नहीं सुनाया है। स्पीकर ने इस मामले में कहा है कि रणजीत सिंह का इस्तीफा उनके पास पहुंच गया है,लेकिन वह इस मामले में तकनीकी राय ले रहे हैं। स्पीकर ने मामले में निर्णय पेंडिंग रखा हुआ है।
हिन्दुस्थान समाचार/रमेश/संजीव