सिरसा: प्रचार सामग्री की छपाई संबंधी जानकारी निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर जमा करवाएं प्रिंटिंग प्रेस मालिक

 


-उपायुक्त आरके सिंह ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रिंटिंग प्रेस मालिकों की ली बैठक

सिरसा, 19 मार्च (हि.स.)। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आरके सिंह ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मंगलवार को स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में जिला में स्थापित सभी प्रिंटिंग प्रैस व प्रिंटर्ज मालिकों की बैठक ली।

उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक दल व चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार या उनके समर्थक भारी मात्रा में पोस्टर, पंपलेट, हैंड बिल बैनर इत्यादि छपवा कर जारी करेंगे। किंतु जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी प्रकाशक/प्रिंटर या प्रिंटिंग प्रेस का मालिक किसी भी प्रकार की गैर कानूनी सामग्री नहीं छाप सकता। उन्होंने कहा कि कोई छपाई दस्तावेज किसी के धर्म, जाति, समाज, भाषा या चरित्र हनन का प्रकाशन करता है तो वह गैरकानूनी होगा। उन्होंने बताया कि प्रिंटिंग प्रेस मालिक एवं प्रिंटरज प्रत्येक छपाई की सामग्री के मुख्य पृष्ठ पर अपना पूरा पता प्रिंटिंग प्रेस सहित मुद्रित करेंगे।

राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों से संबंधित सामग्री की छपाई के संबंध में प्रत्येक प्रिंटिंग प्रेस मालिक को निर्धारित प्रपत्र 1 व 2 दो छपाई से संबंधित घोषणा जो कि दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापित हो जिलाधीश के कार्यालय में छपाई के तुरंत बाद चार-चार प्रतियां स्थानीय लघु सचिवालय स्थित तहसीलदार चुनाव के कार्यालय के कमरा नंबर 70 में जमा करवानी होगी। उन्होंने कहा कि सभी प्रिंटिंग प्रेस मालिक इन निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें। बैठक में एआरओ ऐलनाबाद डा. वेद प्रकाश बेनीवाल, एआरओ डबवाली अभय सिंह, नगराधीश पारस, तहसीलदार चुनाव रोहित सहित प्रिंटिंग प्रैस मालिक मौजूद रहे।

बिना मुद्रक के नाम व संख्या की छपाई की तो होगी सख्त कार्रवाई

बैठक के दौरान प्रिंटिंग प्रेस मालिकों ने जिला निर्वाचन अधिकारी आर के सिंह को अपनी समस्याओं से भी अवगत करवाया गया। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि कोई भी प्रिंटिंग प्रेस मालिक बिना मुद्रक के नाम व संख्या के किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार से संबंधित प्रचार सामग्री की छपाई करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने पर प्रकाशन व छपवाई करवाकर ऐसी सामग्री जारी करने वाले के विरुद्ध जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127ए के अनुसार कार्यवाही का प्रावधान है।

हिन्दुस्थान समाचार/रमेश/संजीव