फतेहाबाद जिले में हुक्का बार पर रोक,धारा 144 लागू
फतेहाबाद, 31 अक्तूबर (हि.स.)। लोगों में बीमारियां फैलने का कारण बन रहे हुक्का बार पर जिले में प्रतिबंध लगाया गया है। जिलाधीश एवं उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने मंगलवार को आदेश पारित करते हुए हुक्का पिलाने और तंबाकू सेवन पर धारा 144 लागू करते हुए प्रतिबंध लगाया है। पारित आदेशों के सार्वजनिक स्थान पर हुक्का के इस्तेमाल, होटल, रेस्टोरेंट आदि जगहों पर हुक्का पिलाने पर रोक रहेगी। जिला की सीमा के अंदर आदेशों के तहत हुक्का बार को प्रतिबंधित किया गया हैं। गैर-व्यवसायी ट्रेडिशनल हुक्का बार और निजी प्रयोग वाले हुक्का के इस्तेमाल पर उक्त आदेश लागू नहीं होंगे।
जिलाधीश अजय सिंह तोमर ने कहा कि हुक्का पीने और तम्बाकू के इस्तेमाल से कई तरह की बिमारियों से ग्रस्त होने का खतरा बना रहता है। हुक्का का इस्तेमाल हेपेटाइटिस-सी जैसी कई संक्रमण फैलाने वाले रोग फैलाता है। स्वास्थ्य के लिए हुक्का और तम्बाकू का सेवन खतरनाक और जानलेवा है इसलिए इनके सेवन से जनता को बचना चाहिए। जिलाधीश ने आदेश जारी करते हुए पुलिस विभाग, सभी संबंधित उपमंडलाधीश, आबकारी एवं काराधान विभाग, स्वास्थ्य विभाग, फूड एवं ड्रग इंस्पेक्टर को आदेशों की तुरन्त पालना के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने बताया कि हुक्का बार निकोटीन युक्त तंबाकू के साथ हुक्का नरघिले परोसते हैं जो उपयोगकर्ताओं के स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है। कभी-कभी इन हुक्का बारों में तम्बाकू के साथ अन्य हानिकारक/प्रतिबंधित नशीले पदार्थ भी मिलाये जाते हैं।
हिन्दुस्थान समाचार/अर्जुन