हरियाणा में आईएएस 31 जनवरी तक सार्वजनिक करेंगे संपित्त का ब्यौरा
चंडीगढ़, 29 दिसंबर (हि.स.)। हरियाणा में सभी आईएएस अधिकारियों को अपनी अचल संपत्ति विवरण (आईपीआर) वर्ष 2025 के लिए तय समयसीमा में अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी। भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के निर्देशों के अनुपालन में हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल ने सोमवार को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
आईपीआर दाखिल करने के लिए स्पैरो पोर्टल पर ऑनलाइन मॉड्यूल पहली जनवरी, 2026 से 31 जनवरी, 2026 तक खुला रहेगा। यह मॉड्यूल 31 जनवरी को स्वत: बंद हो जाएगा। अधिकारियों को नसीहत दी है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते प्रक्रिया पूरी करें। निर्देशों के अनुसार, आईएएस अधिकारी या तो पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आईपीआर जमा कर सकते हैं, या फिर मैन्युअली भरे गए आईपीआर की स्कैन कॉपी अपलोड कर सकते हैं।
केवल विवरण भरना पर्याप्त नहीं होगा। ई-साइन के जरिए प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है। कई मामलों में यह पाया गया है कि अधिकारी विवरण भरने के बाद ई-साइन करना भूल जाते हैं, जिससे आईपीआर अधूरी रह जाती है। इसलिए इस पर विशेष जोर दिया गया है। डीओपीटी के पत्र में कहा गया है कि आईएएस (आचरण) नियम, 1968 के नियम 16(2) के तहत प्रत्येक आईएएस अधिकारी को हर वर्ष निर्धारित समय सीमा तक आईपीआर जमा करना अनिवार्य है। पत्र में यह भी कहा गया है कि नए आईएएस रिक्रूट्स/इंडक्टियों के स्पैरो अकाउंट समय रहते सक्रिय किए जाएं, ताकि वे भी अपनी संपत्ति विवरण ऑनलाइन दाखिल कर सकें।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा