सेवा सुरक्षा दायरे में आएंगे एचकेआरएन शिक्षक

 


चंडीगढ़, 10 जनवरी (हि.स.)। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से तैनात शिक्षक सेवा सुरक्षा नियम-2024 के दायरे में आएंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से शनिवार को एक पत्र जारी करके प्रदेश के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि एचकेआरएन के माध्यम नियुक्त पीटीआई एवं ड्राइंग-कला शिक्षकों का डाटा उपलब्ध कराया जाए।

निदेशालय द्वारा जारी पत्र स्पष्ट हिदायत दी गई है कि वर्ष 2022 से 2024 के दौरान हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से शारीरिक शिक्षा सहायक व कला शिक्षा सहायकों की नियुक्तियां की गई थी, उन्हें अब सेवा सुरक्षा नियम-2024 के लागू होने के बाद विभागीय स्तर पर रिकार्ड तैयार किया जाएगा। सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने जिले से संबंधित एचकेआरएन के माध्यम से नियुक्त शारीरिक शिक्षा सहायक एवं कला शिक्षा सहायकों का पूर्ण विवरण निर्धारित एक्सेल प्रोफॉर्मा में, सत्यापन सहित, दो दिनों के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रोफार्मा तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत कर्मचारी का नाम, विद्यालय का नाम व कोड, जिला, कार्य गतिविधि, एचकेआरएन कर्मचारी आईडी, विभाग में ज्वाइनिंग की तिथि, फैमिली आईडी, मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी।

शिक्षा विभाग का यह कदम सेवा सुरक्षा नियम-2024 के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में अहम माना जा रहा है। इससे एचकेआरएन के माध्यम से कार्यरत पीटीआई एवं कला शिक्षकों की सेवा स्थिति को स्पष्ट करने के साथ-साथ भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस आधार तैयार होगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा