हरियाणा में अब जांच के बगैर दर्ज नहीं होंगे दहेज उत्पीड़न के केस

 




- महिलाओं से छेड़छाड़ रोकने के लिए सभी जिलों में बनेंगी विशेष टीमें

चंडीगढ़, 17 दिसंबर (हि.स.)। हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि दहेज उत्पीड़न की शिकायतों में धारा 498-ए के तहत केस दर्ज करने से पहले शिकायत की पूरी तरह से जांच करें।

पुलिस महानिदेशक प्रदेश में होने वाले महिला उत्पीड़न अपराधों के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में यह बात सामने आई कि कई मामलों में दहेज उत्पीड़न की शिकायतों में कई बेकसूर लोगों को फंसाया जाता है। इसी के चलते पुलिस थानों में दर्ज 498ए (दहेज) के मुकदमों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब महिला की शिकायत दर्ज करवाने के उपरांत सभी तथ्यों की जांच पड़ताल की जाएगी। इसके बाद असली दोषियों के खिलाफ ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस निर्णय से निर्दोष लोगों को बड़े पैमाने पर राहत मिलेगी।

बैठक में अधिकारियों ने महिला उत्पीडऩ की घटनाओं पर रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि वर्ष-2023 में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 12 प्रतिशत तक कमी दर्ज की गई है। इसी प्रकार डकैती संबंधी मामलों में वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में 30 प्रतिशत, छीनाझपटी संबंधी मामलों में 18.33 प्रतिशत, गंभीर चोट संबंधी मामलों में 8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

डीजीपी ने अधिकारियों को निर्देश दिए किए उन सभी क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करते हुए कार्य करें जहां महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हो। उन्होंने पुलिस कर्मियों से कहा कि वे अपने-अपने जिलों में महिलाओं की टीम तैयार करें जो हॉटस्पॉट क्षेत्र में जाकर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले मनचलों को सबक सिखाएं।

बैठक में बताया गया कि महिलाओं तथा बच्चों के विरुद्ध आपराधिक घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक जिला में बनाई गई टीम को विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। इसी शुरुआत गुरुग्राम से करते हुए महिला पुलिसकर्मी विद्यालयों में जाकर महिलाओं व लड़कियों से बातचीत करते हुए उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगी।

इसके लिए उनका अलग-अलग बैच में प्रशिक्षण करवाया जाएगा, ताकि वे स्कूल, कॉलेज तथा अन्य हॉटस्पॉट क्षेत्रो में जाकर महिला सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटने को लेकर प्रभावी तरीके से कार्य कर सकें। पुलिस महानिदेशक ने पुलिस अधीक्षकों को निर्देश देते हुए कहा कि वह अपने-अपने अधिकार क्षेत्र से गुजरने वाले एनएच-152डी, एनएच-44 तथा एनएच-9 पर लेन ड्राइविंग का पालन सुनिश्चित करें। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए लेन ड्राइविंग के बारे में आवश्यक जानकारी दी जा रही है।

हिन्दुस्थान समाचार/संजीव/सुनीत