हरियाणा ट्रेजरी नियमों के तहत लास्ट पे सर्टिफिकेट के प्रारूप में संशोधन

 

चंडीगढ़, 24 मार्च (हि.स.)। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा ट्रेजरी नियम, वॉल्यूम-II के नियम 4.176 के अंतर्गत निर्धारित लास्ट पे सर्टिफिकेट के प्रारूप में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। मंगलवार शाम तक चली बैठक में यह फैसला लिया गया। यह नियम हरियाणा राज्य में लागू है। यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों से संबंधित वित्तीय अभिलेखों की प्रणाली को आधुनिक एवं अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। इसका उपयोग विशेष रूप से किसी सरकारी कर्मचारी का एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरण के समय होता है। लास्ट पे सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, जिसमें कर्मचारी के वेतन, भत्तों, कटौतियों, ऋणों एवं अग्रिमों से संबंधित विस्तृत जानकारी होती है, जिससे विभागों के बीच वित्तीय प्रक्रिया का सुचारू संचालन सुनिश्चित होता है।

वित्त विभाग के स्वीकृति के अनुसार लास्ट पे सर्टिफिकेट के संशोधित प्रारूप में हालिया प्रशासनिक एवं वित्तीय सुधारों के अनुरूप कई नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। नए प्रारूप में विशेष रूप से यूनिक कोड पेयी तथा स्थायी सेवानिवृत्ति खाता नंबर को शामिल करने का प्रावधान किया गया है, जो हाल के वर्षों में कर्मचारी के वित्तीय अभिलेखों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। इसके अतिरिक्त, सेवा की पूरी अवधि के सत्यापन से संबंधित एक नया कॉलम भी जोड़ा गया है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा