गुरुग्राम: अवैध मादक पदार्थ रखने पर महिला को 3 साल की कैद

 


-अदालत ने 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

गुरुग्राम, 16 फरवरी (हि.स.)। गुरुग्राम पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार की गई आरोपी महिला को अदालत ने दोषी ठहराते हुए 3 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शुक्रवार को पुलिस प्रवक्ता सुभाष बोकन ने बताया कि पुलिस ने इस केस में उचित जांच और पैरवी करके आरोपी को सजा दिलाने में कामयाबी हासिल की है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 5 सितम्बर 2020 को पुलिस थाना डीएलएफ सेक्टर-29 गुरुग्राम की पुलिस टीम ने विश्वसनीय सूत्रों से पता चला था कि नजदीक राधा-कृष्ण मंदिर गौशाला गांव चकरपुर से अन्नू निवासी जगतपुरा रूद्रपुरा उधमसिंह नगर (उतराखंड) वर्तमान निवासी गांव चकरपुर अवैध मादक पदार्थ रखता है। पुलिस ने इस सूचना पर छापेमारी करके आरोपी को हिरासत में लिया। पुलिस ने उससे 800 ग्राम अवैध सुल्फा बरामद किया। आरोपी अन्नू के खिलाफ सेक्टर-29 थाना में केस दर्ज किया गया। आरोपी को अदालत में पेश किया गया। अदालत में साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई हुई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने आरोपी महिला को दोषी ठहराते हुए उसे 3 साल की कैद व 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

हिन्दुस्थान समाचार/ईश्वर/संजीव