गुरुग्राम: बिना सी-फॉर्म होटल में ठहराए विदेशी, होटल मैनेजर गिरफ्तार

 




गुरुग्राम, 19 मई (हि.स.)। यहां एक होटल में बिा सी-फॉर्म भरे ही विदेशी नागरिकों को ठहराने पर होटल का मैनेजर थाना सदर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसने बिना सी-फॉर्म भरे और पुलिस को सूचना दिए बिना होटल में ठहराया।पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने मंगलवार को बताया कि आरोपी की पहचान अनिल कुमार निवासी लक्ष्मण विहार गुरुग्राम के रूप में हुई है।

पुलिस के मुताबिक, 13 मई 2026 को थाना सदर की पुलिस टीम रूटीन चैकिंग पर थी। इसी दौरान सेक्टर-47 स्थित होटल वेड लॉक में जांच की गई। चैकिंग में सामने आया कि होटल में दोविदेशी नागरिक ठहरे हुए थे, लेकिन उनका सी-फॉर्म नहीं भरा गया था और न ही ठहराव की सूचना नियमानुसार पुलिस को दी गई थी। विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत होटल प्रबंधन को 24 घंटे के भीतर विदेशी मेहमान का सी-फॉर्म भरकर पुलिस को जानकारी देना अनिवार्य है। मौके पर मौजूद होटल मैनेजर से जब दस्तावेज मांगे गए और पूछताछ की गई तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। होटल के रिकॉर्ड में भी विदेशी नागरिकों की एंट्री नियमों के मुताबिक नहीं मिली। इसके बाद थाना सदर में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच करते हुए थाना सदर पुलिस टीम ने आरोपी होटल मैनेजर अनिल कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है कि विदेशी नागरिकों को नियम तोडक़र क्यों ठहराया गया। इसके पीछे कोई और मकसद तो नहीं था। गुरुग्राम पुलिस ने सभी होटल, गेस्ट हाउस, होम-स्टे और ओयो संचालकों को फिर से सख्त निर्देश जारी किए हैं। पुलिस का कहना है कि किसी भी विदेशी नागरिक के ठहरने पर 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन सी-फॉर्म भरना और संबंधित थाना पुलिस को सूचना देना कानूनी रूप से अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने पर होटल संचालक या मैनेजर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सी-फॉर्म विदेशी नागरिकों की ट्रैकिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। इससे यह पता चलता है कि कौन विदेशी नागरिक कब, कहां और कितने दिन के लिए रुका है। कई बार बिना सूचना के रुके विदेशी नागरिक आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं। इसलिए होटल प्रबंधन की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे नियमों का पूरी तरह पालन करें।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर