गुरुग्राम: लूटपाट करने के तीन आरोपियों को 10 साल का कठोर कारावास
-कार में सवारी बिठाकर करते थे लूटपाट के आरोपी
-वर्ष 2019 में दिया था इस घटना को अंजाम
गुरुग्राम, 19 अक्टूबर (हि.स.)। यहां की एक अदालत ने कार में सवारी के रूप में लोगों को बिठाकर उनसे लूटपाट करने के तीन आरोपियों को 10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस के अनुसार 22 जनवरी 2019 को एक व्यक्ति ने थाना सदर में शिकायत देकर कहा था कि वह गुरुग्राम में राजीव चौक पर धारुहेड़ा जाने के लिए खड़ा था। इसी दौरान वहां एक कार आकर रुकी। कार में ड्राइवर समेत 3 व्यक्ति सवार थे। सभी ने कहा कि वे भी धारुहेड़ा जाएंगे। वह भी काम में बैठ गया। थोड़ी दूर जाते ही पहले से कार में सवार लोगों ने हथियार दिखाकर उससे उसका मोबाइल फोन व पर्स छीन लिया। उसके एटीएम का पिन पूछकर कार्ड से नकदी निकाल ली। इस तरह से लूटपाट करने के बाद उसे कार से उतारकर फरार हो गए। पुलिस ने पीडि़त की शिकायत पर केस दर्ज करके तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों की पहचान की पहचान राहुल निवासी गांव भंगरोला, गुरुग्राम, दीपक निवासी काकरोला, गुरुग्राम व भानू प्रताप उर्फ प्रदीप कुमार निवासी गांव शीहरि मिलख जिला रामपुर (उत्तर-प्रदेश) के रूप में हुई थी। इस केस में गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद मामले की गहनता से जांच की। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए थे, जिन्हें अदालत में पेश किया गया। स्थानीय एडिशनल सेशन जज तरुण सिंघल की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने तीनों को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर हरियाणा