गुरुग्राम: नाबालिग के वीडियो से छेड़छाड़ में गवाहों की गवाही पूरी

 


-अदालत में आरोपियों पर तय हो चुके हैं आरोप

-अजीत अंजुम, सैय्यद सोहेल, दीपक चौरसिया, राशिद, सुनील दत्त, ललित, चित्रा त्रिपाठी व अभिनव राज

गुरुग्राम, 14 दिसम्बर (हि.स.)। नाबालिग के वीडियो को तोड़-मरोडक़र प्रसारित करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशि चौहान की अदालत में सुनवाई हुई। सभी 8 आरोपियों पर अदालत ने विभिन्न आपराधिक धाराओं में आरोप भी तय कर दिए हैं। अब गवाहों की गवाहियां शुरु हो जाएंगी। अदालत अब इस मामले में आगामी 21 दिसम्बर को सुनवाई करेगी।

सामाजिक संस्था जनजागरण मंच के अध्यक्ष हरी शंकर कुमार व वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र मिश्रा से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुनवाई के दौरान 8 आरोपी अजीत अंजुम, सैय्यद सोहेल, दीपक चौरसिया, राशिद, सुनील दत्त, ललित, चित्रा त्रिपाठी व अभिनव राज अदालत में पेश हुए। उनका कहना है कि पालम विहार के थाना प्रबंधक को आदेश दिए गए कि 14 दिसम्बर 2013 को शिकायतकर्ता द्वारा जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस रिपोर्ट को नोएडा के सेक्टर-39 पुलिस थाना में स्थानांतरित कर दिया गया था, उस रिपोर्ट को अदालत में प्रस्तुत किया जाए। पुलिस इस रिपोर्ट को अदालत में प्रस्तुत नहीं कर रही थी। अदालत ने इस मामले में जोधपुर शहर महिला थाना प्रभारी को भी अदालत में अगली तारीख पर उपस्थित होने का नोटिस जारी किया है। उनका कहना है कि अदालत इस मामले में पूरी तरह से गंभीर है।

गौरतलब है कि 2 जुलाई 2013 को पालम विहार क्षेत्र के अनिल कुमार (काल्पनिक नाम) के घर संत आसाराम बापू आए थे। बापू ने परिवार के सदस्यों सहित उनकी 10 वर्षीय भतीजी को भी आशीर्वाद दिया था। उस समय सतीश के घर के कार्यक्रम की वीडियो आदि भी बनाई गई थी। बापू आसाराम प्रकरण के बाद टीवी चैनलों ने बनाई गई वीडियो को प्रसारित किया था। परिजनों ने आरोप लगाए थे कि उनकी व आसाराम बापू की छवि धूमिल करने के लिए वीडियो को तोड़-मरोडक़र अश्लील व अभद्र तरीके से प्रसारित किया गया था। जिससे परिवार व मासूम बालिका को मानसिक व सामाजिक रुप से कष्ट झेलना पड़ा था। आहत होकर परिजनों ने पालम विहार पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी।

हिन्दुस्थान समाचार/ईश्वर/संजीव