गुरुग्राम: छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने वाले शिक्षक को तीन साल की सजा

 

-दोषी शिक्षक से अदालत से हाईकोर्ट में अपील के लिए मिली जमानत

गुरुग्राम, 15 अक्टूबर (हि.स.)। शहर के एसडी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 7वीं कक्षा की छात्रा को इंस्टाग्राम पर जबरन फॉलो करवाकर अश्लील मैसेज भेजने वाले शिक्षक को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। दोषी को न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद दोषी शिक्षक ने हाईकोर्ट में अपील के लिए समय मांगा। जिसके बाद कोर्ट से उसे जमानत मिल गई है।

पीडि़ता का केस लड़ रहे अधिवक्ता दिनेश गुप्ता ने बताया कि साल 2024 में आरोपी शिक्षक संजू वर्मा ने अपनी ही स्कूल में पढऩे वाली छात्रा को जबरन अपनी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करवाई और उसके बाद अश्लील मैसेज भेजे थे। परिजनों की शिकायत पर थाने में केस दर्ज किया गया था। एडवोकेट दिनेश गुप्ता ने बताया कि इस तरह के अपराध बेहद गंभीर है। क्योंकि एक शिक्षक द्वारा अपनी ही छात्रा के साथ इस तरह की हरकत करना समाज के लिए घातक है और बच्ची की मानसिक स्थिति पर भी गंभीर असर डालता है। उन्होंने बताया कि सामाजिक कार्यकर्ता और अघोर सेवा संस्थान के संस्थापक ऋतुराज यह केस उनके पास लेकर आए थे। इसे सामाजिक जिम्मेदारी समझकर उन्होंने यह केस लड़ा। न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की कोर्ट ने आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर