गुरुग्राम: आरोपी को कानूनी सहायता देने के लिए एसएचओ को किया प्रशिक्षित 

 


-जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण गुरुग्राम ने की कार्यशाला आयोजित

गुरुग्राम, 29 नवंबर (हि.स.)। हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण गुरुग्राम ने आरोपी व्यक्तियों को कानूनी सहायता के लिए जिले के सभी एसएचओ को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यशाला आयोजित की। यह कार्यशाला राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के निर्देशों को संकलित करने के लिए की गई।

जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण गुरुग्राम के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र ने कहा कि गुरुग्राम भारत में कॉर्पोरेट हब है। यहां काफी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति रहते हैं। बहु-संस्कृति वाले सभी राज्यों के व्यक्तियों के साथ रहने पर कानून के प्रावधानों से निपटने के दौरान अतिरिक्त देखभाल और सावधानी की आवश्यकता होती है। किसी भी अपराध में व्यक्ति की गिरफ्तारी से पहले, गिरफ्तारी के समय और रिमांड के समय आरोपी को संबंधित इलाका/ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। इसलिए सभी एसएचओ को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को अक्षरों में संकलित करना होगा। आरोपियों को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए पुलिस स्टेशनों में उचित कानूनी सहायता लेनी होगी, ताकि सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ आरोपियों द्वारा पुलिस स्टेशनों में किसी भी संभावित शिकायत से बचा जा सके।

पैनल काउंसिल डीएलएसए डॉ. सुजान सिंह ने बताया कि डीएलएसए पैनल काउंसिल के कार्यालय से अरुण शोकेन ने कानून के विभिन्न प्रावधानों के बारे में थानेदारों को प्रशिक्षित किया, जिसमें गिरफ्तारी से पहले, गिरफ्तारी और रिमांड अवधि के अनुपालन पर शीर्ष न्यायालय के निर्देश भी शामिल हैं। इस बैठक में डीएलएसए के कार्यालय से 26 पैनल काउंसिल ने भाग लिया, जो 34 पुलिस स्टेशन के साथ समन्वय करेंगे। प्रतिभागियों ने न्याय के हित में निर्देशों के अनुपालन और कार्यान्वयन के लिए अपने विचार, सुझाव और तरीके साझा किए हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर हरियाणा