गुरुग्राम: 1.20 लाख की रिश्वत लेने वाले लाइनमैन को तीन साल की कैद
-दोषी लाइनमैन पर अदालत ने एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
गुुरुग्राम, 23 फरवरी (हि.स.)। एक लाख 20 हजार रुपए की रिश्वत लेने वाले लाइनमैन को दोषी ठहराते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने तीन साल कैद की सजा सुनाई है। शुक्रवार को अदालत ने उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। लाइनमैन ने बिजली बिल सेटलमेंट कराने के नाम पर यह रकम ली थी।
जानकारी के अनुसार जिला के गांव खलीलपुर निवासी विवेक ने सनसिटी सेक्टर-54 जी-ब्लॉक में ध्रुव कटारिया का मकान पीजी चलाने के लिए किराए पर लिया था। नवंबर-2019 व दिसंबर-2019 में उनका बिजली का बिल 2 लाख रुपये से ज्यादा आया। उन्होंने बिल नहीं भरा तो बिजली निगम द्वारा 10 जनवरी 2020 को उनका मीटर उतार लिया। इसके बाद वह बिजली बिल भरने के लिए एसडीओ साउथ सिटी कार्यालय गए। यहां उन्हें पवन प्रधान नामक लाइनमैन मिला, जिसने उनका बिजली का बिल कम कराकर सेटलमेंट कराने की बात कही। इसके लिए उनसे डेढ़ लाख रुपये मांगे। सौदेबाजी करते हुए वह 1 लाख 20 हजार रुपए लेने पर सहमत हो गया। लाइनमैन उसने पवन को 90 हजार रुपये उसी समय दे दिए और 30 हजार रुपए बाद में देने के लिए कहा। पवन ने इन रुपयों की कोई रसीद नहीं दी। ना ही उपभोक्ता का मीटर लगवाया। रुपये लेने के बाद वह बहानेबाजी करने लगा और एसडीओ के कार्यालय न आने का बहाना करने लगा। सात महीने बीतने के बाद भी उसने मीटर नहीं लगवाया। कुछ दिन बाद उसने लाइनमैन जय प्रकाश को भेजकर उपभोक्ता के घर बिजली की डायरेक्ट लाइन जोड़ दी गई।
इस मामले में शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच करते हुए आरोपी पवन को गिरफ्तार कर लिया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित हो गए। अदालत ने प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 के तहत उसे दोषी करार देते हुए तीन साल कैद और एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
हिन्दुस्थान समाचार/ईश्वर/संजीव