गुरुग्राम: हथियार के बल पर लूट करने के दोषी को सात साल कैद
अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सुनाई सात साल कैद
दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया
गुरुग्राम, 13 मार्च (हि.स.)। वर्ष-2019 में हथियार के बल पर लूट करने के एक आरोपी को यहां की एक अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल कैद (कठोर कारावास) व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार 20 दिसंबर 2019 को पुलिस थाना सेक्टर-7 आईएमटी मानेसर में एक व्यक्ति ने लिखित शिकायत दी। शिकायत में कहा कि 20 दिसंबर को नजदीक सन वैक्यूम कंपनी सेक्टर-7 आईएमटी मानेसर के पास बाइक सवार युवकों द्वारा पिस्टल के बल पर उससे इसका मोबाइल फोन छीन लिया। इस शिकायत पर पुलिस ले केस दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस ने आरोपी को 20 दिसंबर 2019 को ही काबू कर लिया। आरोपी की पहचान नोमान उर्फ रिहान निवासी गांव कारंडा जिला अलवर (राजस्थान) के रुप में हुई।
इस मामले में गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद मामले की जांच बहुत ही गहनता से की गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए गए और आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। शुक्रवार 13 मार्च 2026 को एडिशनल सेशन जज संदीप चौहान की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा दिए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत द्वारा आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को सात वर्ष कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा शस्त्र अधिनियम की धारा के तहत तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर