गुरुग्राम: द्वारका एक्सप्रेस-वे पर कचरे में आग लगाने वालों पर होगी एफआईआर
-एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को भेजी गई शिकायत
गुरुग्राम, 17 अक्टूबर (हि.स.)। किसी भी प्रकार के कचरे में आग लगाना दंडनीय अपराध है। क्योंकि इससे क्षेत्र में धूंआ फैलता है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित होता है। नगर निगम गुरुग्राम द्वारा ऐसा करने वालों के खिलाफ संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है।
नगर निगम गुरुग्राम के वरिष्ठ सफाई निरीक्षक देवेन्द्र कुमार द्वारा द्वारका एक्सप्रेस-वे पर कचरे में आग लगाने के मामले में अज्ञात असामाजिक तत्वों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को शिकायत दी है। शिकायत में कहा गया है कि निगम को सूचना मिली कि द्वारका एक्सप्रेस-वे पर सीपीआर-एसपीआर जंक्शन के साथ लगती ग्रीन बेल्ट में पड़े कचरे में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगा दी गई है, जिससे पूरे वातावरण में धूंआ फैल गया है। शिकायत मिलते ही निगम ने दमकल विभाग के सहयोग से आग पर काबू पाया। आसपास की सोसायटियों के निवासियों ने बताया कि धूंआ फैलने से उनकी आंखों में जलन होने की समस्या हुई है। वरिष्ठ सफाई निरीक्षक ने एसपीआर चौकी प्रभारी से संबंधित अज्ञात लोगों के खिलाफ हरियाणा नगर निगम अधिनियम एवं पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करवाने का अनुरोध किया है।
नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़ के मुताबिक वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा पूरे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में गेडिड रेस्पांस एक्शन प्लान लागू कर लिया गया है, जिसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए निगम द्वारा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। ग्रेप लागू होने के बाद कचरे में आग लगाने, अनाधिकृत रूप से कचरा व मलबा फैंकने, बिना ढके कचरे, मलबे या निर्माण सामग्री का परिवहन करने, बिना ढके निर्माण सामग्री रखने, तंदूर या भ_ी में कोयला या लकड़ी जलाने पर प्रतिबंध है। इसके साथ ही निर्माण कार्यों में पर्यावरणीय नियमों का पालन करना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि वे ग्रैप नियमों का पालन करें तथा प्रदूषण बढ़ाने वाली कोई भी गतिविधि ना करें।
हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर हरियाणा