गुरुग्राम: चुनाव प्रचार में जाति-धर्म, संप्रदाय और व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचें

 


-सभी नागरिक आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करें

गुरुग्राम, 26 अगस्त (हि.स.)। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जिला में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी नागरिकों को चुनाव आचार संहिता का पालना करना जरूरी है। ऐसे में चुनाव में होने वाले प्रत्याशी या अन्य कोई भी व्यक्ति प्रचार-प्रसार में एक-दूसरे पर जाति, धर्म, संप्रदाय या व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। यदि कोई ऐसा करता है तो वह आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

चुनाव लोकतंत्र का एक पवित्र पर्व है, जिसमें हर नागरिक भी सार्थक भागीदारी होती है। 18 वर्ष आयु पूरी करने वाले हर नागरिक को वोट डालने का समान रूप से अधिकार है। चुनाव में एक-एक वोट कीमती है। उन्होंने कहा कि जिस नागरिक का वोट बन चुका है, वे चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग अपने विवेक से करें। नागरिक अपने वोट का महत्व समझें। वोट देने के लिए किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न आएं। जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने कहा है कि जिला की चारों विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव को शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाना है। ऐसे में जरूरी है कि नागरिक आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करें। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान कोई भी व्यक्ति-प्रत्याशी अशोभनीय टिप्पणी या भाषा का प्रयोग ना करें।

इसके अलावा वोट हासिल करने के लिए जाति, धर्म, भाषा और संप्रदाय से संबंधित टिप्पणी न करें। यदि कोई ऐसा करना आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वोट हासिल करने के लिए जाति, धर्म, भाषा और संप्रदाय संबंधित शब्दों या भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उन्होंने जिला के प्रत्येक नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि वे जिला में चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने में जिला प्रशासन का सहयोग करें और लोकतंत्र के इस पवित्र पर्व में भागीदार बने।

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