गुरुग्राम: नाबालिग से दुष्कर्म के एक दोषी को बीस साल कैद की सजा
-दोषी पर अदालत ने जुर्माना भी लगाया
गुरुग्राम, 27 नवंबर (हि.स.)। नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को यहां की एक अदालत ने दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आर्थिक दंड देते हुए उस पर जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के अनुसार नौ जनवरी 2020 को थाना सदर गुरुग्राम में 13 वर्षीय नाबालिग लडक़ी को बहला-फुसलाकर ले जाने, उसके साथ दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस शिकायत पर थाना सदर में पॉक्सो एक्ट व आईपीसी की सम्बन्धित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। गुरुग्राम पुलिस द्वारा इस केस में एक आरोपी मामून मियां उर्फ मुन्ना निवासी गांव धनायल जिला दक्षिण दिनाजपुर (पश्चिम-बंगाल) को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद गहनता से जांच की गई। आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके माननीय अदालत में पेश किए गए। गुरुग्राम पुलिस द्वारा अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर एडिशनल सेशन जज अश्वनी कुमार की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल की सजा व 40 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर हरियाणा