गुरुग्राम: बिना परमिशन चुनाव प्रचार सामग्री रखने वाले 24 के खिलाफ केस दर्ज
-पुलिस द्वारा 134 मामलों में 243 लोगों के विरुद्ध भी की गई कार्यवाही
गुरुग्राम, 1 अक्टूबर (हि.स.)। पुलिस द्वारा चुनाव में प्रचार के नियमों की अवहेलना करने वालों व आचार संहिता की उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा बिना परमिशन के चुनाव सामग्री रखने/चुनाव प्रचार करने वालों, चुनावों के दौरान अशांति फैलाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी व निवारक कार्यवाही की गई।
हाल ही में होने वाले चुनावों के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक गुरुग्राम पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान बिना अनुमति के चुनाव प्रचार सामग्री रखने/चुनाव प्रचार करने पर 18 केस दर्ज किए गए, जिनमें 24 आरोपियों गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार आचार संहिता के दौरान असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए गुरुग्राम पुलिस द्वारा अब तक समयावधि के दौरान 134 मामलों में 243 लोगों के विरुद्ध नियमानुसार निवारक कार्यवाही की गई।
पुलिस द्वारा वाहन मालिकों/चालकों को निर्देशित भी किया गया कि बिना परमिशन के पोस्टर, बैनर लगाकर प्रचार करना आचार संहिता व चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए नियमों की अवहेलना है। इसलिए बिना परमिशन के वाहनों पर पोस्टर ना लगाएं और बिना परमिशन के चुनाव प्रचार न करें।
हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर हरियाणा