हिसार : अब बिना अनुमति रोडवेज मुख्यालय पहुंचे तो नपेंगे अधिकारी, कर्मचारी, जीएम की होगी जवाबदेही

 


परिवहन महानिदेशक ने जारी किए कड़े निर्देश, कोर्ट केस के लिए भी जरूरी होगा

अनुमति पत्र

हिसार, 10 सितंबर (राजेश्वर बैनीवाल)। हरियाणा रोडवेज के अधिकारियों और कर्मचारियों

के बिना पूर्व अनुमति के चंडीगढ़ स्थित राज्य परिवहन मुख्यालय पहुंचने की प्रवृत्ति

पर अब सख्ती होगी। राज्य परिवहन महानिदेशक धीरेंद्र खड़गटा ने प्रदेश के सभी डिपो महाप्रबंधकों

को लिखित आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी

और संबंधित महाप्रबंधक की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं पहुंचेगा। नियमों की

अनदेखी करने वाले कर्मचारियों के साथ लापरवाही बरतने वाले पर्यवेक्षी अधिकारियों पर

भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

महानिदेशक की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपने

निर्धारित तैनाती स्थल से सरकारी कार्य के नाम पर भी सीधे मुख्यालय नहीं जा सकेगा।

मुख्यालय में किसी कार्य के लिए उपस्थित होना जरूरी होने पर संबंधित कर्मचारी को सक्षम

प्राधिकारी से विधिवत अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति मुख्यालय पहुंचने वाले कर्मचारी

के खिलाफ संबंधित जीएम को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्देशों के अनुसार मुख्यालय आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की आवाजाही

को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए सभी डिपो महाप्रबंधकों को अनुमति पत्रों का

उचित रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए गए हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि मुख्यालय

आने वाले कर्मचारी वास्तव में अधिकृत सरकारी कार्य के लिए ही पहुंचे हैं। विभाग की

ओर से यह व्यवस्था अनधिकृत आवाजाही पर रोक लगाने के साथ-साथ कर्मचारियों की जिम्मेदारी

तय करने के उद्देश्य से लागू की गई है।

महानिदेशक के निर्देशों के अनुसार अदालती मामलों या कोर्ट में पेशी के सिलसिले

में मुख्यालय जाने वाले कर्मचारियों के लिए भी स्पष्ट अधिकार पत्र अनिवार्य किया गया

है। ऐसे मामलों में संबंधित जीएम को कर्मचारी के नाम अनुमति या अधिकार पत्र जारी करना

होगा। मुख्यालय अथवा अदालत जाने वाले अधिकारी-कर्मचारी को यह लिखित अनुमति पत्र अपने

पास रखना होगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसके अधिकृत होने की पुष्टि की जा सके।

निदेशक ने स्पष्ट किया है कि आदेशों की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा।

बिना अनुमति मुख्यालय पहुंचने वाले कर्मचारी के साथ-साथ संबंधित स्तर पर निगरानी और

अनुमति प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले पर्यवेक्षी अधिकारी की भी जवाबदेही तय की

जाएगी। सभी डिपो महाप्रबंधकों को इन निर्देशों का तत्काल प्रभाव से पालन सुनिश्चित

करने तथा अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को आदेशों की जानकारी देने के

निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में यातायात प्रबंधक प्रीतम कुमार ने बताया कि मुख्यालय की ओर से

इस बारे में पत्र मिला है। पत्र के निर्देशों के अनुसार इस पर अमल किया जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर