हिसार:अपहरण करके फिरौती मांगने के मामले में दिल्ली पुलिस के एसआई सहित चार को पांच-पांच साल कैद

 


अदालत ने दोषियों पर अलग-अलग जुर्माना भी लगाया

हिसार, 12 मार्च (हि.स.)। जिला सत्र न्यायाधीश दिनेश मित्तल की अदालत ने युवक का अपहरण करके 10 लाख रुपए फिरौती मांगने के मामले में दिल्ली पुलिस के एसआई समेत चार दोषियों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर गोविंद को 36 हजार तथा बगला गांव निवासी प्रदीप, नई दिल्ली गोविंदपुरी के कवित वामनकर और फरीदाबाद के भूपेंद्र पूरी को 16-16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

एडवोकेट मनोज कुश ने मंगलवार को बताया कि सब इंस्पेक्टर गोविंद की ओर से मामले में हाईकोर्ट में जमानत लगाई गई थी। हाईकोर्ट ने मामले में स्थानीय कोर्ट को तीन महीने में केस को फैसले तक पहुंचाने के आदेश दिए थे। वकील के अनुसार मामले में आरोपी दो बार पीड़ित के घर भी गए थे। इनकी सारी गतिविधियां सीसीटीवी में कैद हैं। इसके अलावा दोषियों के फोन की लोकेशन भी होटल में मिली।

अदालत में चल रहे अभियोग के अनुसार पनिहारी गांव निवासी गोविंद दिल्ली पुलिस के बीएचडी नगर में सब इंस्पेक्टर था। उसके पास आदमपुर निवासी राकेश के खिलाफ धोखे से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने की शिकायत आई थी। गोविंद की बगला निवासी प्रदीप से जान पहचान है। भूपेंद्र और कवित दोनों प्रदीप के दोस्त हैं। चारों ने प्लान बनाकर 8 जून 2023 को राकेश को फोन कर हिसार के सर्वेश अस्पताल के पास बुलाया।

राकेश के साथ उसका साथी संदीप वहां पहुंचा। उसी दौरान इनोवा और क्रेटा गाड़ी में सवार चार लोगों ने राकेश का अपहरण कर लिया और होटल में ले गए। बाद में संदीप ने राकेश के घर वालों को घटना की सूचना दी। कुछ देर बाद राकेश की पत्नी के पास दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों का फोन आया और 10 लाख की मांग करने लगे।

इसके बाद संदीप अपने दोस्त राकेश के घर आदमपुर गया और एक लाख 50 हजार रुपए लेकर सन सिटी होटल पहुंचा। वहां पर राकेश को चार व्यक्तियों ने बैठा रखा था। संदीप ने राकेश को 1.50 लाख रुपए दिए और उन चारों ने संदीप को कमरे से बाहर भेज दिया। कुछ देर बाद राकेश कमरे से बाहर आया और 8.50 लाख रुपए लाने पर उसे छोड़ने की बात कही। संदीप ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने होटल में छापा मारकर चारों को गिरफ्तार कर दोनों गाड़ियां और नकदी बरामद कर ली थी। इसी मामले में अदालत ने चारों को सजा सुनाते हुए जुर्माना लगाया है।

हिन्दुस्थान समाचार/राजेश्वर