हिसार: हत्या प्रयास मामले में चार को जुर्माना व पांच-पांच साल कैद
हिसार, 31 अक्टूबर (हि.स.)। एडीजे निशांत शर्मा की अदालत ने तलवारों से हमला करके हत्या प्रयास के मामले में चार दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। मंगलवार को सुनाए फैसले में अदालत ने चारों पर चार-चार हजार का जुर्माना किया है। मामले के दो आरोपितों विकास व बिंटू को अदालत ने बरी कर दिया है। जिनको सजा हुई है, उनमें नरेन्द्र, अनिल, विक्की व सिद्धू शामिल है।
अदालत में चले मामले के अनुसार पुलिस ने सदर क्षेत्र के गांव जाखोद खेड़ा निवासी प्रवीण की शिकायत पर 18 जून 2018 को मामला दर्ज किया था। जाखोद खेड़ा निवासी 32 वर्षीय प्रवीण ने पुलिस को दी शिकायत अनुसार उसका एक पोल्ट्रीफार्म अग्रोहा के नजदीक श्याम बाबा होटल के पास है और होटल मालिक प्रदीप उसके गांव का है, जिससे उसकी अच्छी दोस्ती है। 17-18 जून 2018 की रात को उसके पोल्ट्रीफार्म में चूजे की गाड़ी आनी थी, जिसे अनलोड करवाने के लिए जाखोद खेड़ा निवासी दोस्त अनिल के साथ अपने पोल्ट्रीफार्म पर पहुंचा। वहां उन्हें पता चला कि गाड़ी आने में अभी समय लगेगा। इस पर वह और उसका दोस्त अनिल, प्रदीप से मिलने के लिए उसके होटल पर चले गए।
देर रात वह, अनिल व प्रदीप, श्याम बाबा होटल के बाहर चारपाई पर बैठे बातें कर रहे थे कि करीब 7-8 नौजवान लड़के अपनी-अपनी बाइक पर वहां पहुंचे जिनमें एक लड़के के हाथ में तलवार व बाकियों के हाथ में लाठी डंडे थे, लड़के आते ही प्रदीप से झगड़ा करने लगे। इनका प्रदीप से कुछ देर पहले ही खाने के रुपये न देने के कारण कहा-सुनी हो गई थी। एक बार तो वे चले गए और कुछ देर बाद वे दोबारा अपने अन्य साथियों को व हथियार लेकर आए। जब उसने उन लड़कों को प्रदीप के साथ झगड़ा करने से रोका तो उस पर भी उन लड़कों ने डंडो से हमला कर दिया। कुछ हमलावरों के हाथ में तलवार भी थी। शिकायतकर्ता के अनुसार हमलावर सिद्धू ने अपने हाथों में ली हुई तलवार से उसे जान से मारने की नीयत से उसकी गर्दन की तरफ वार कर दिया। दोस्त अनिल ने मेरी जान बचाने के लिए अपना हाथ बीच में अड़ा दिया और तलवार अनिल के हाथ की हथेली पर लगी जिससे अनिल का हाथ कट गया। फिर किसी ने शोर मचाया कि पुलिस आ गई, जिसे सुनकर हमलावर अपने-अपने हथियारों सहित अपने बाइकों पर मौके से भाग गए। इस पर अग्रोहा थाना पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ हत्या प्रयास सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। इसी मामले में अदालत ने आज आरोपितों को सजा सुनाई है।
हिन्दुस्थान समाचार/राजेश्वर/सुमन/संजीव